Punjab: पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं से पर्यावरण को पहुंचा रहे नुकसान के चलते विगत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि, जहां कहीं भी पराली जलाने की घटनाएं होती हैं तो इसके लिए थानाध्यक्ष जिम्मेदार होगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया है.
500 से अधिक जगहों पर चल चुकी है पराली-
सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद बुधवार को जिला श्री मुक्तसर साहिब में डिप्टी कमिश्नर डॉ. रूही दुग ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की. इस बैठक में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर बातचीत की गई. वहीं हिदायत भी दी कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का हर हाल में पालन करना जरूरी है.
इस बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, जिले में अगर कोई किसान सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का उल्लंघन करेगा और पराली या उसके अवशेष को जलाता है तो संबंधित किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि, पंजाब के कई जिलों में 500 से अधिक स्थानों पर पराली जल चुकी है.