Raghav Chadha: आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला मामले में कहा है कि,मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा. वहीं कोर्ट से राहत मिलने के बाद आप नेता ने कहा है, अंतत: सत्य और न्याय की जीत हुई.
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनूप जे भंभानी ने किया. उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि, राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत का पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा. यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता.
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने अपना बयान जारी किया है. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है- ”ये मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है अंतत: सत्य और न्याय की जीत हुई”.
राघव चड्ढा के वकील ने क्या दी दलील ?
राघव चड्ढा के वकील ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि, सांसद को नोटिस दिया गया है और खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं राज्यसभा सचिवालय ने निचली अदालत के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका का विरोध किया है.
आपको बता दें कि, निचली अदालत ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले को खाली कराने का आदेश दिया था. जिसके बाद आप नेता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था.