FD पर कट रहा है टैक्स? इन 2 फॉर्म से नहीं कटेंगे पैसे
इन्वेस्टमेंट का जादू
भारत के लोग तेजी से इन्वेस्टमेंट के जादू को समझ रहे हैं. खास कर युवाओं में निवेश को लेकर काफी उत्साह है.
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FD पर भरोसा
निवेश के लिए कुछ लोग SIP, कुछ ट्रेडिंग और अभी भी कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी की FD पर भरोसा जताते हैं.
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मार्केट की अच्छी समझ
ट्रेडिंग के लिए मार्केट की अच्छी समझ और उसके ग्राफ की समझ होनी चाहिए. वहीं एसाईपी में भी लोग अपने रिस्क के हिसाब से निवेश करते हैं.
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गारंटीड रिटर्न
लेकिन आज के समय में भी लोग अपने निवेश का कुछ पैसा FD में लगाते है, क्योंकि इस पर गारंटीड रिटर्न मिलता है.
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TDS भरना पड़ता है
हालांकि FD पर ब्याज के जरिए होने वाली कमाई पर भी आपको TDS भरना पड़ता है. अगर कमाई तय सीमा से ज्यादा होती है तो बैंक टैक्स काट लेता है.
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दो फॉर्म
लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट बने तो कटने वाले टैक्स को रोका जा सकात है. इसके लिए दो फॉर्म आते है.
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फॉर्म 15G
फॉर्म 15G को 60 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति भर सकता है. यह इनकम टैक्स एक्ट के भीतर आने वाला एक तरह का डीक्लेरेशन फॉर्म है. जिससे बैंक आपके सलाना इनकम को जान पाता हैय.
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टैक्स के दायरे में नहीं
अगर आपका आय टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो बैंक एफडी पर TDS नहीं काटता है.
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फॉर्म 15H
फॉर्म 15H केवल 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए होता है. लेकिन ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के द्वारा जमा किया जाता है जिनकी टैक्सेबल इनकम शून्य हो.
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