ईरान में हिजाब ना लगाने वाली महिलाओं की अब खैर नहीं! लागू होगा अब ये सख्त नियम
हिजाब को लेकर एक नया कानून
ईरान की संसद में हिजाब को लेकर एक नया कानून पास किया गया है.
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महिलाओं को कठोर सजा
जिसके तहत हिजाब न पहनने और इसका विरोध करने वाली महिलाओं को कठोर सजा देने का फैसला लिया गया है.
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लॉ मेकर्स का फैसला
लॉ मेकर्स की ओर से इस कानून को पारित कर दिया गया है. जिसके बाद वहां की महिलाओं की समस्या और भी बढ़ने वाली है.
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महिलाओं का विरोध
ईरान में हिजाब के खिलाफ बढ़ रहे महिलाओं के विरोध को देखते हुए यह बिल लाया गया है.
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20 महीने की सैलरी के बराबर जुर्माना
इस कानून के मुताबिक हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को 20 महीने की सैलरी के बराबर जुर्माना लगेगा.
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10 दिनों अंदर भराना अनिवार्य
इस जुर्मानें को 10 दिनों अंदर भराना अनिवार्य रहेगा. ऐसा न करने पर वो महिलाएं कभी भी पासपोर्ट सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगी.
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सुविधाओं का लाभ नहीं
इसके अलावा ये महिलाएँ ड्राइविंग लाइसेंस और एग्जिट परमिट जैसी सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगी.
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