अनुच्छेद 370 पर कोर्ट का निर्णय, जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा विधानसभा चुनाव
अनुच्छेद 370
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज यानि 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 (Article 370) को खत्म करने को लेकर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती दी गई थी.
अनुच्छेद 370
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया कि, जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए थे, दरअसल उस समय ही जम्म-कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी.
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जबकि वह भारत के अनुसार हो गया. ये साफ है कि, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि, नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं.
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वहीं इस पूरे मामले में केंद्र की सरकार को निर्देश दिया गया कि, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायधिशों ने अनुच्छेद 370 पर अपनी बात रखते हुए जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द को कहा है.
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इतना ही नहीं अदालत ने जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बताया कि, राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी से कार्य किया जाए.
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